‘Donate-a-Pension’ पहल क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana – PM-SYM) के तहत श्रम व रोज़गार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ‘Donate-a-Pension’ पहल लांच की है।

मुख्य बिंदु 

  • सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
  • इस पेंशन योजना पहल के तहत नागरिक अपने सहायक कर्मचारियों जैसे ड्राइवर, घरेलू कामगार, सहायक आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana – PM-SYM)

PM-SYM एक अंशदायी और स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी पूर्व-निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान देता है, जिसका मिलान सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है।

PM-SYM की देखरेख श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। LIC इसका पेंशन फंड मैनेजर है। PM-SYM पेंशन प्रणाली के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को भारत सरकार की निवेश रणनीति के अनुसार निवेश किया जाता है।

PM-SYM योजना के लाभ

लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन राशि का वादा किया जाता है। पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी की पेंशन का 50 प्रतिशत पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी जो नियमित योगदान कर रहा था, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी मासिक योगदान करके योजना को जारी रखने और इसमें शामिल होने या निकास और निकासी प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

PM-SYM के लिए पात्रता

घर पर काम करने वाले, मिड-डे मील वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, ईंट भट्ठा मजदूर, हेड लोडर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, धोबी, घरेलू कामगार, भूमिहीन मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेतिहर मजदूर, बीड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, हथकरघा श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं।

श्रम मंत्रालय के अनुसार, यह योजना उन श्रमिकों के लिए खुली है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कवर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, वह करदाता नहीं होना चाहिए।

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