झारखंड : राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला निरस्त
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (फाइल फोटो). रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में चल रहे मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने तोमर के खिलाफ निचली अदालत की सभी कार्रवाई को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ऐसा मामला चलाने के लिए न तो पर्याप्त साक्ष्य हैं और न ही उचित प्रक्रिया अपनाई गई. नरेंद्र सिंह तोमर पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान के खिलाफ उच्च न्यायालय में क्वैशिंग (निरस्तीकरण) याचिका दाखिल की गई थी. यह भी पढ़ें अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत ने नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामले का संज्ञान लेने के आदेश में स्पष्ट कारण नहीं बताया है. इसलिए उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है. नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह, रणधीर सिंह व सोमित्रो बोराई ने पक्ष रखा. इनकी ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने बिना प्रक्रिया का पालन