इटली ने भारतीय मछुआरों की हत्‍या के मामले में अपने नौसैनिकों के खिलाफ केस खारिज किया

इटली ने भारतीय मछुआरों की हत्‍या के मामले में अपने नौसैनिकों के खिलाफ केस खारिज किया

मामले में भारत ने अप्रैल 2021 में 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को स्‍वीकार कर लिया था

रोम:

रोम के एक जज ने सोमवार को दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ हत्‍या की जांच को खारिज कर दया जिन्‍होंने केरल में वर्ष 2012 में दो मछुआरों की हत्‍या की थी. भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से केस वापस लिए जाने के महीनों बाद ऐसा किया गया है. इटली के रक्षा मंत्री लोरेंजो गुरेइनी ने एक बयान में इसे दोनों नौसैनिकों साल्‍वेतोरे गिरोने और मासिमलियाने लातोरे के लिए सकारात्‍मक कदम बताते हुए इसका स्‍वागत किया है. न्‍यूज एजेंसी के अनुसार, इसने पिछले माह अभियोजन के इस आकलन का पालन किया कि ट्रायल के लिए पर्याप्‍त सबूत नहीं हैं. गुरेइनी ने कहा, 'इससे सालभर चलने वाली उस प्रक्रिया का अंत हो जाता है जिसके दौरान रक्षा मंत्रालय ने दोनों नौसैनिकों और उनके परिवार को अकेले नहीं छोड़ा.'

यह भी पढ़ें

शादी सहमति को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं : वैवाहिक दुष्कर्म पर कोर्ट में दलील

गौरतलब है कि गिरोने और लातोरे ने समुद्री डकैती रोधी अभियान में हिस्‍सा लेते हुए वर्ष 2012 में एक इटेलियन टैंकर की रक्षा करते हुए दक्षिण भारतीय तट पर दो निहत्‍थे मछुआरों की गोली मारकर हत्‍या कर दी थी.  मामले के कानूनी पहलू को लेकर रोम और दिल्‍ली के बीच रिश्‍ते में करीब एक दशक तक कड़वाहट रही, बाद में भारत ने अप्रैल 2021 में 100 मिलियन रुपये (10 करोड़ रुपये) के मुआवजे को स्‍वीकार कर लिया था.  

करगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जोशी 40 साल की सेवा के बाद हुए सेवानिवृत्त

पिछले साल जून माह में केस को खत्‍म करते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है जो ‘‘उचित और पर्याप्त'' है. साथ ही कहा कि इस राशि में से, केरल के दोनों मछुआरों के वारिसों के नाम पर चार-चार करोड़ रु. जमा करवाए जाएं तथा बाकी के दो करोड़ रु. नौका मालिक को दिए जाएं.उल्लेखनीय है कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लैक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डाला. SC ने यह भी कहा था कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी और भारत, इटली और केरल को आपस में सहयोग करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए. 

राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा- नकली गांधी


Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%87%e0%a4%9f%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a4%9b%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80/?feed_id=10351&_unique_id=61f93ed83d38c

Comments

Popular posts from this blog

Disney+ Iron Man Spinoff, Ironheart, Casts Harper Anthony

MCU Theory Explains How Iron Man’s EDITH Will Return In Phase 4

January 10 Today in Indian History