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मनरेगा मजदूरी दर (MGNREGA Wages) में बढ़ोत्तरी की गई

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First Published: March 31, 2022 | Last Updated:March 31, 2022 केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। मुख्य बिंदु  34 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में से 21 को 5% से कम की बढ़ोतरी मिली है। 10 राज्यों को 5% की बढ़ोतरी दी गई है। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मजदूरी दरों में यह बदलाव ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन संशोधित दरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है। 1 अप्रैल से यह बदलाव लागू होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रम (Consumer Price Index-Agriculture Labour) में देखे गए परिवर्तनों के अनुसार, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है, के द्वारा  मनरेगा मजदूरी निश्चित की जाती है। दरों में परिवर्तन गोवा ने सबसे अधिक 7.14% की वृद्धि के साथ 2022-23 में मजदूरी दर 315 रुपये प्रति दिन तय की...

मनरेगा के लिए लोकपाल एप्प (Ombudsperson App) लांच किया गया

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First Published: February 26, 2022 | Last Updated:February 26, 2022 केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल एप्प लॉन्च किया। यह एप्प ई-गवर्नेंस की ओर एक कदम है, और यह जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। मुख्य बिंदु  यह एप्प लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। मंत्री ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में चिंता व्यक्त की और कहा कि कई जिलों में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है।इसलिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोकपाल एप्प का उपयोग करके मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करने के लिए कहा गया है। यह एप्प क्यों विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नियुक्त लोकपाल द्वारा शिकायतों के सुचारू वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इस एप्प को विकसित किया है। यह एप्प लोकपाल द्वारा शिकायत...

मनरेगा (MGNREGA) में काम करने के दिनों की संख्या को 150 तक बढ़ाया जा सकता है

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First Published: February 11, 2022 | Last Updated:February 11, 2022 संसदीय समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु समिति ने ऐसे समय में सिफारिशें दीं, जब कोविड -19 महामारी के बीच अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना सुरक्षा जाल बन गई है। इसके अलावा, इस योजना के तहत काम की मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। समिति की सिफारिशें इसने बजटीय आवंटन को अधिक व्यावहारिक तरीके से करने की सिफारिश की, ताकि मजदूरी और भौतिक हिस्से के भुगतान के लिए धन का प्रवाह निर्बाध रूप से बनाए रखा जा सके और किसी भी समय धन की कमी न हो। इस समिति ने मौजूदा प्रावधानों पर भी ध्यान दिया और कहा कि मनरेगा ग्रामीण लोगों के लिए आखिरी ‘फॉल बैक’ विकल्प है।  इसने ग्रामीण विकास विभाग को 100 से 150 दिनों के काम के गारंटीकृत दिनों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए योजना की समीक्षा करने की सिफारिश की। इस समिति न...